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जुलाई से खाने, जाने, ठहरने का बिल क्या होगा, अभी जान लें

Major reform for Indian Army आज की रिपोर्ट समाचार 
छोटे रेस्टोरेंट और हाईवे पर बने ढाबे पर खाना खाने के लिए सिर्फ 5 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन शहर के सामान्य रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी तक टैक्स लिया जाएगा । एसी रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी का टैक्स भरना होगा। जहां शराब परोसी जाएगी उस रेस्टोरेंट के बिल पर भी 18 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन फाइव स्टार होटल में खाना खाने पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा।
होटल में ठहरने पर भी टैक्स की अलग अलग दरें होंगी। अगर रूम का टैरिफ 1000 रुपये से ज्यादा है तो 5 फीसदी टैक्स देना होगा। लेकिन अगर रूम का टैरिफ पांच हजार से ज्यादा है तो बिल पर 28 फीसदी टैक्स सरकार लेगी। 1000 रुपए से कम टैरिफ के रूम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
जीएसटी में टैक्स की चार दरें रखी गई। जीएसटी काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दरें तय की है। ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, ऑफिस में कांन्ट्रैक्ट पर काम करने से हुई कमाई पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा। मोबाइल का बिल जुलाई से थोड़ा ज्यादा आएगा। टेलीफोन और मोबाइल के बोल पर 18 फीसदी टैक्स भरना होगा। अभी 15 फीसदी सर्विस टैक्स देना पड़ता है।
फिल्म के टिकट पर भी 28 फीसदी टैक्स देना होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि इसके बावजूद टिकट सस्सें होंगे क्योंकि अभी मनोरंजन टैक्स और सर्विस टैक्स को जोड़ दें तो कुल टैक्स 30 फीसदी से ज्यादा हो जाता है।
ओला और उबर की टैक्स सर्विस लेने पर भी अब पांच फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा।
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